बाल विवाह अधिनियम के तहत 2 महिलाओं सहित 5 पर मामला दर्ज
पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यमुनानगर निवासी नाबालिग लड़की (17) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिता से विवाद के बाद वह अपनी परिचित महिला के पास रहने के लिए पिहोवा आ गई। कुछ दिनों बाद महिला ने उसे दो पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। बाद में उसकी शादी करनाल निवासी एक व्यक्ति से करा दी गई। उसने आरोप लगाया, "मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी करा दी गई और जबरन उनके साथ भेज दिया गया। उसने शादी भी पूरी की। जब मुझे अपनी मां की खराब तबीयत के बारे में पता चला तो मैंने अपने पति से मुझे मेरी मां के पास ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं भागने में कामयाब रही, लेकिन उन्होंने मुझे तरौरी के पास पकड़ लिया।" लड़की की मौसी ने कथित तौर पर शादी के लिए दूल्हे पक्ष से 2.5 लाख रुपये लिए। लड़की की शिकायत के बाद सिटी पिहोवा थाने में दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ जन पाल सिंह ने बताया, "लड़की ने आरोप लगाया है कि उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। उसकी शादी करनाल निवासी एक व्यक्ति से करवाई गई थी और अब तक मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें बताया गया था कि लड़की के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की के माता-पिता जीवित हैं, तो वे उसे वापस पिहोवा में आरोपी महिला के घर छोड़ आए। इस बीच, पिहोवा में रहने वाली उसकी सगी मौसी को घटना के बारे में पता चला और वह नाबालिग के माता-पिता के साथ हमारे पास पहुंची। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"