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बडोली से जुड़े मामले में अदालत ने बलात्कार पीड़िता की याचिका स्वीकार की

 

जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कसौली पुलिस द्वारा 12 मार्च को दायर की गई रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। इस मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और एक गायक आरोपी थे।

अदालत ने पीड़िता को 30 जुलाई तक कसौली अदालत में अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने का निर्देश दिया और निचली अदालत को उसकी आपत्तियों पर विचार करने के बाद मामले पर नए सिरे से फैसला सुनाने का निर्देश दिया।

कसौली पुलिस ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान पर एक महिला द्वारा 13 दिसंबर, 2024 को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था, जो कथित अपराध के 3 जुलाई, 2023 को घटित होने के लगभग डेढ़ साल बाद की बात है।

पीड़िता ने तर्क दिया था कि कसौली अदालत ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना और उसे अपनी आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर दिए बिना जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

अपील में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के लिए अंतिम रिपोर्ट विशेष अदालत को भेजना ज़रूरी था, क्योंकि वही अदालत सुनवाई के लिए सक्षम है। पीड़िता ने निचली अदालत के 12 मार्च के आदेशों को रद्द करने की माँग की है, जिसमें रद्दीकरण रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी।