हरियाणा की संविदा महिला कर्मचारियों को साल में 22 आकस्मिक छुट्टियां मिलेंगी
हरियाणा सरकार ने आज अपनी महिला संविदा कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश नीति में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से तैनात महिला संविदा कर्मचारी अब प्रति माह दो दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश पाने की हकदार होंगी, जो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 22 दिन होगा, जो पिछली 10 दिनों की सीमा से दोगुना से भी अधिक है।
यह नया प्रावधान सालाना प्रदान किए जाने वाले मौजूदा 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह संशोधन आउटसोर्सिंग नीति भाग-II के तहत काम करने वाली सभी महिला संविदा कर्मचारियों और एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों पर लागू होता है।
हरियाणा के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों/मुख्य प्रशासकों/सीईओ, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन नए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।