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Faridabad किचन वेस्ट फैलाने पर भरना होगा 25 हजार रुपये जुर्माना

 

हरियाणा न्यूज़ डेस्क !!!  अगर किसी होटल, ढाबे, औद्योगिक कंपनी या व्यावसायिक संस्थान द्वारा रसोई का कचरा फैलाया जाता है तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस संबंध में नगर आयुक्त यशपाल यादव ने आदेश जारी किया है। इस कार्य में स्वास्थ्य निरीक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया है।

नगर निगम की टीमें अब होटलों में जाकर जायजा लेंगी कि उनके पास किचन के कचरे से खाद बनाने की मशीन है या नहीं। मशीन के अभाव में किसी भी संस्था से खाद बनाने का ठेका भी लिया जा सकता है।
कई होटल व ढाबा संचालक रसोई के कचरे को चौक-चौराहों की चौकियों पर लगा देते हैं। शहर में कचरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले वर्षों में नगर निगम ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अभियान चलाया था। अब फिर से जुर्माने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

होटलों या किसी भी संस्थान के किचन में रोजाना 50 किलो या इससे ज्यादा किचन का कचरा पैदा होता है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत यह अनिवार्य शर्त है कि ऐसे संस्थान रसोई के कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था करें। शहर के कई होटलों में खाद बनाने की मशीनें हैं, लेकिन सभी जगह नहीं। ऐसे संस्थानों पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
लोगों को स्वयं जागरूक होना चाहिए। गीले और सूखे कचरे को नियमानुसार अलग-अलग किया जाना चाहिए। खासकर रसोई के कचरे के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किचन वेस्ट के मामले में लापरवाही बरतने पर संस्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा।

फरीदाबाद न्यूज़ डेस्क !!!