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यमुनानगर में अवैध गोदाम से सब्सिडी वाले यूरिया के 2,461 बैग जब्त

 

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, यमुनानगर के अधिकारियों ने यमुनानगर जिले के एक गांव में कथित तौर पर एक अनाधिकृत गोदाम में सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया के 2,461 बैग बरामद किए हैं। विभाग के अधिकारियों ने यूरिया के बैग जब्त कर लिए हैं और अवैध गोदाम को सील कर दिया है। यमुनानगर के कृषि उपनिदेशक (डीडीए) आदित्य प्रताप डबास को सूचना मिली थी कि यमुनानगर जिले के ताजकपुर गांव में एक अनाधिकृत गोदाम में सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया का स्टॉक किया गया है। डबास के नेतृत्व में एक टीम ने गुरुवार को मौके का दौरा किया और गोदाम में सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया के 2,461 बैग पाए।

डबास ने कहा, "यूरिया के बैग जब्त कर लिए गए हैं और गोदाम को सील कर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि वे जिले में सब्सिडी वाले कृषि यूरिया की अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डबास ने कहा, "हमारी टीमें सब्सिडी वाले यूरिया की अवैध बिक्री को रोकने के लिए लगातार काम कर रही हैं।" यमुनानगर के सदर थाने के एसएचओ कृष्ण कुमार ने बताया कि कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ हरीश पांडे की शिकायत पर गोदाम मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कई प्लाईवुड फैक्ट्रियों के मालिक गोंद बनाने के लिए सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल प्लाईवुड उत्पादों को तैयार करने में चिपकने के रूप में किया जाता है। सब्सिडी वाले कृषि ग्रेड यूरिया (45 किलोग्राम के बैग के लिए 266.50 रुपये) की दर तकनीकी ग्रेड यूरिया (50 किलोग्राम के बैग के लिए 2,200-2,400 रुपये) की तुलना में काफी कम है।