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आम आदमी नया जुर्माना का भुगतान नहीं कर सकता : Goa BJP

 

गोवा सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत जुर्माना लागू करने के दो दिन बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे ने गुरुवार को कहा कि गोवा में आम व्यक्ति किसी भी स्थिति में नया जुर्माना अदा नहीं कर सकता। तनावडे ने यह भी कहा, “उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो से अनुरोध किया था कि वे संशोधित कानून को लागू रखें।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने गोवा सरकार से संशोधित मोटर व्हीकल संशोधन को यथावत रखने का अनुरोध किया है। हमने सीएम और परिवहन मंत्री से बात की है। आम लोगों से फीस नहीं ले पाएंगे।”

नये जुर्माना के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के हल्के मोटर वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था। लेकिन अब नए टैरिफ ढांचे के तहत जुर्माना बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है।

ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना भी 400 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। छोटे मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों पर 3,000 रुपये और उसके बाद पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पहले जुर्माना 500 रुपये तक सीमित था।

नए केंद्रीय कानून के तहत बार-बार होने वाले नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो जाएगा।

बुधवार को एक मीडिया बातचीत के दौरान टैरिफ का अनावरण करते हुए परिवहन मंत्री गोडिन्हो ने कहा, सरकार ने जुर्माना की सीमा न्यूनतम रखी थी और गोवा सरकार की मंशा आम आदमी की जेब को ढिली करने की नहीं थी।

विपक्ष ने बुधवार को भी जुर्माना शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की थी।

नए ट्रैफिक जुर्माना को ऐसे समय में लागू किया गया है, जब राज्य में राजनीतिक दल राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं, जो 2022 की शुरूआत में होने वाले हैं। इस महीने के अंत में पांच नगरपालिका परिषदों के चुनाव भी होने हैं।

न्यूज सत्रोत आईएएनएस