UGC Rules Protest: करणी सेना की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश, 20 सितंबर के प्रदर्शन पर पुलिस को एक हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर करणी सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली नई अर्जी पर 14 सितंबर तक फैसला करे।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को संशोधित तारीख के साथ दिल्ली पुलिस के समक्ष नया आवेदन दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि पुलिस नियमों के अनुसार इस आवेदन पर विचार करे और जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन के लिए उचित शर्तें भी लगा सकती है।
पहले 6 सितंबर को होना था प्रदर्शन
करणी सेना ने पहले जंतर-मंतर पर 6 सितंबर को प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रदर्शन की तारीख बदलकर 20 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करने की जानकारी अदालत को दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने नई तारीख के साथ पुलिस को आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
यूजीसी के नए नियमों का विरोध
करणी सेना का कहना है कि वह यूजीसी के न इक्विटी नियमों और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आपत्तियां शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहती है। संगठन ने इन नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है।अब दिल्ली पुलिस को 14 सितंबर तक यह तय करना होगा कि जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति दी जाएगी या नहीं।