सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, सशर्त बढ़ाई अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के मामले में सशर्त अंतरिम राहत बढ़ा दी है। फिलहाल पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर को 2 मई को जांच के लिए मौजूद रहना होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो कोर्ट सख्त फैसला लेगा. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को करेगा। फिलहाल पूजा खेडकर के मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है।
पूजा खेडकर की गिरफ्तारी रोको
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 21 मई तक खेडकर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई ठोस जांच नहीं हुई है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि 15 अप्रैल 2025 को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि मामले में खेडकर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। हालाँकि, इसके बाद भी अदालत ने अंतरिम राहत बढ़ा दी।
मालूम हो कि बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी करने और ओबीसी व दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाने का आरोप है।