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दिल्ली में अब नहीं मिलेगी ‘तंदूरी रोटी’, सरकार के एक फैसले से लगा बैन

 

दिल्ली में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है, इसे देखते हुए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने राजधानी के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल पर कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूरों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। एयर एक्ट, 1981 के सेक्शन 31(A) के तहत जारी इस ऑर्डर में सभी कमर्शियल किचन को गैस, बिजली या दूसरे साफ फ्यूल इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है।

DPCC के मुताबिक, कोयले और लकड़ी से खाना पकाने से लोकल पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट आ रही है। शहरी लोकल बॉडीज़ को इस ऑर्डर को सख्ती से लागू करने और पूरे शहर में इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया गया है। यह ऑर्डर तुरंत लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली में तंदूर से बनी रोटियां नहीं मिलेंगी।

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का सख्त स्टेज 4
एयर पॉल्यूशन के गंभीर लेवल पर पहुंचने के बाद, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के सख्त स्टेज 4 नियम लागू किए हैं। इसके तहत, ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीज़ल ट्रकों को इजाज़त है, जबकि BS-4 और उससे नीचे के डीज़ल वाले भारी मालवाहक वाहनों को सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी।

हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी
पॉल्यूशन की वजह से लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर भी फैसला लिया है। GRAP-4 लागू होने के बाद, क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स को हाइब्रिड मोड में पढ़ाया जाएगा, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे।

सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच गया, जो खतरनाक कैटेगरी में आता है। इनमें रोहिणी, अशोक विहार और जहांगीरपुरी शामिल हैं। इसके अलावा, ज़्यादातर इलाकों में AQI लगातार 400 से ऊपर रहा है।