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कांग्रेस सीएम की पत्नी को तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार

 

सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को समन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप हमें बोलने के लिए मजबूर न करें, वरना हम कड़ी टिप्पणी करेंगे। बेहतर होगा कि मतदाता आपस में ही राजनीतिक लड़ाई लड़ें। आप इसका जरिया क्यों बन रहे हैं? बता दें कि कोर्ट ने ईडी की याचिका पर ये बातें कही हैं।

पहले हाईकोर्ट ने दिया था झटका

ईडी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉट आवंटन के मामले में पार्वती को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इसके बाद पार्वती ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी को झटका देते हुए मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद ईडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है।

ईडी ने याचिका वापस ली

मामले में अदालत के रुख को देखते हुए, एएसजी राजू ने कहा कि हम याचिका वापस ले रहे हैं, लेकिन इसे अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि हमें हाईकोर्ट के आदेश में कोई खामी नज़र नहीं आती। हम एएसजी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें कुछ कठोर टिप्पणियाँ करने से बचा लिया।