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Loan Moratorium Scheme: क्या मोरेटोरियम अवधि में लगेगा ब्याज पर ब्याज? 5 अक्टूबर को SC में सुनवाई

 

सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूल करने के खिलाफ दायर याचिकों पर सुनवाई को 5 अक्टूबर तक टाल दी है। अदालत में एडवोकेट राजीव दत्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है। इस वजह से सरकार को और समय चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 अक्टूबर तक हलफनामा पेश करने को कहा है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि मोरेटोरियम की अवधि में स्थिगित कर्ज की किस्तों पर ब्याज वसूल करने का कोई तुक नहीं है। ग्राहकों को 6 माह तक किस्त टालने का विकल्प मिला था।

सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले में गंभीरता के साथ विचार किया गया और निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद उन्नत स्तर पर है। इससे पहले कोर्ट ने 12 जून को वित्त मंत्रालय और आरबीआई से तीन दिन में एक बैठक के आयोजन के लिए निर्देश दिए थे। इस मीटिंग में रोक अवधि के दौरान स्थिगित कर्ज किस्त के भुगतान पर ब्याज वसूली में छूट दिए जाने् को कहा था।

इससे पहले रिजर्व बैंक ने अदालत में कहा था कि कोरोना संकट के मद्देनजर वह कर्ज किस्त के भुगतान में राहत के हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन ब्याज माफी का जबरदस्ती निर्णय सही नहीं लगता। इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। इससे होने वाले घाटे का खामियाजा जमाधारकों को भी उठाना पड़ सकता है।

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