YouTuber अजीत भारती को झटका: SC/ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दिल्ली कोर्ट का फैसला
यूट्यूबर अजीत भारती को SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) को खारिज कर दिया है। अजीत भारती के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने याचिका पर नहीं दी राहत
अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस और शिकायत पक्ष की दलीलों को भी रखा गया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
SC/ST एक्ट के तहत दर्ज है मामला
बता दें कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ कथित अत्याचार, अपमान या भेदभाव से जुड़े मामलों में किया जाता है। इस कानून के तहत कई मामलों में आरोपी को विशेष कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।
आगे की कार्रवाई पर नजर
अदालत के फैसले के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर नजर बनी हुई है। फिलहाल अजीत भारती की ओर से इस फैसले को लेकर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।(नोट: मामले से जुड़ी अंतिम जानकारी और आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों और अदालत के रिकॉर्ड के आधार पर ही होगी।)