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Sweets Rule: मिठाई के 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम, दुकानदारों को देनी होगी ये जानकारी

 

हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर 2020 से दुकानदारों को डिब्बों में बिक्री के लिए रखी मिठाई के उत्पादन और एक्सपायरी तारीख को बताना होगा। इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बों पर उल्लेख करना आवश्यक होगा। भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिेए नए नियम जारी किए हैं।

नए नियमों के अनुसार, बाजार में बिकने वाली खुली मिठाई के इस्तेमाल की समय सीमा को अब कारोबारियों को बताना होगा। बनी हुई मिठाई का कितने समय तक उपयोग किया जा सकता है और कितने वक्त में यह खराब हो जाएगी। इस बारे में समयसीमा की जानकारी ग्राहकों को देनी अनिवार्य है। FSSAI ने केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के खाद्य आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए कहा है कि सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है।

नए नियम के अनुसार, बिक्री के लिए मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट बताना होगा। एफएसएसएआई ने लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के मद्देनजर ये कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी मिठाइयों की बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि लोगों मे कई तरह की बीमारियां घर कर रही है। कई दुकानदार पैसों के लालच में बासी मिठाइयों तक की बिक्री कर देते है।

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