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नए साल में राहत, दिल्ली-NCR से हटाई GRAP-3 की पाबंदियां, AQI लेवल सुधरते ही सरकार का बड़ा फैसला 

 

दिल्ली-NCR में आज (2 जनवरी) प्रदूषण के लेवल में सुधार के कारण GRAP-3 के तहत लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब सिर्फ़ GRAP 1 और 2 के तहत लगी पाबंदियां ही लागू रहेंगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के अनुसार, 1 जनवरी को दिल्ली का AQI 380 रिकॉर्ड किया गया था और आज (2 जनवरी) इसमें सुधार देखा गया। 2 जनवरी को शाम 4 बजे यह 236 रिकॉर्ड किया गया। इसलिए, AQI में सुधार को देखते हुए GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया। स्टेज-3 तब लागू होता है जब AQI 401 से 450 के बीच पहुँच जाता है।

GRAP के अलग-अलग स्टेज को समझना:
दिल्ली-NCR में कचरा जलाने पर अभी भी रोक है। डीज़ल जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ़ इमरजेंसी हालात में ही किया जा सकता है। GRAP का पहला स्टेज तब लागू होता है जब AQI 201–300 होता है, दूसरा स्टेज तब जब AQI 301–400 होता है, और चौथा स्टेज तब जब AQI 450 से ज़्यादा होता है। GRAP-3 की पाबंदियों में गैर-ज़रूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक शामिल है। पत्थर तोड़ने और माइनिंग के काम भी बंद कर दिए जाते हैं। घर से काम करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, दूसरे राज्यों की डीज़ल बसों को दिल्ली में आने पर रोक है।

GRAP-2 के दौरान क्या होता है?
यह ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जाता है। GRAP के दूसरे स्टेज के तहत पाबंदियों में मुख्य सड़कों पर रोज़ाना मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कड़ी जांच और धूल कंट्रोल के उपाय, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीज़ल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिसकर्मी, प्राइवेट गाड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। इस दौरान, सिर्फ़ इलेक्ट्रिक, CNG, या BS-VI स्टैंडर्ड की डीज़ल बसों को ही दिल्ली में आने की इजाज़त है। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की जाती है।