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Gratuity bil 2020: नौकरीपेशा लोगों को बड़ा तोहफा, ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार हुआ खत्म

 

कंपनी में काम करने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने संसद से ग्रेच्युएटी के बिल को पास करा लिया है। अब नौकरीपेशा लोगों को पांच साल का इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल, नीजि सेक्टर में काम करने वाले लोग ग्रेच्युटी के इंतजजार में लगातार एक ही कंपनी में रह जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी तो उन्हें ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब इसके नियम बदल गए हैं।

केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए पाचं साल की सीमा को खत्म कर दिया गया है। सरल भाषा में समझें तो कंपनी आपको हर साल ग्रेच्युटी देगी। अब तक जो नियम था उसके अनुसार, कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना होता था। नए प्रावधानों के अनुसार, जिन लोगों को फिक्सड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी। उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्रेच्युटी पाने का अधिकार होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेच्युटी पा सकेंगे। फिर चाहे कॉन्ट्रैक्टर कितने भी दिन का हो।

कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होती है। लेकिन मृत्यु या अक्षम होने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। ऐसे कर सकते हैं गणना-कुल ग्रेच्युटी की रकम = (अंतिम सैलरी) x (15/26) x (कंपनी में कितने साल काम किया)

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