PUC Certificate Rule: दिल्ली-NCR में आज से सख्ती, बिना वैध PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-CNG, जानें नया नियम
दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश के तहत अब वैध PUC यानी Pollution Under Control Certificate (PUCC) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे NCR में लागू की गई है।
CAQM ने इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना बताया है। आयोग के अनुसार, वाहन उत्सर्जन दिल्ली-NCR में PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच को ईंधन उपलब्ध कराने से जोड़ने का फैसला किया गया है
बिना PUC पेट्रोल-CNG नहीं
नए नियम के तहत दिल्ली-NCR के पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर ईंधन लेने वाले वाहन के पास वैध PUCC होना जरूरी होगा। यानी अगर किसी वाहन का PUC प्रमाणपत्र एक्सपायर हो चुका है, तो उसे ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ईंधन और CNG स्टेशनों पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरों की व्यवस्था की जा रही है। इनका इस्तेमाल वाहनों की पहचान और नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए किया जाएगा।
पूरे NCR में लागू होगा नियम
यह नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। CAQM के निर्देश के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से पूरे NCR में वैध PUCC के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। इसमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के NCR क्षेत्र भी शामिल हैं।
इसका असर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और NCR के अन्य शहरों में वाहन चलाने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। नोएडा और गाजियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से भी वाहन चालकों को वैध PUC रखने के लिए कहा गया है।
वाहन मालिक पहले करा लें PUC की जांच
नए नियम के बाद वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपने वाहन के PUC की वैधता जांच लें। अगर प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है तो समय रहते प्रदूषण जांच केंद्र पर वाहन की जांच कराकर नया प्रमाणपत्र बनवाना होगा। इससे पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के दौरान परेशानी से बचा जा सकता है।
CAQM और संबंधित एजेंसियों ने सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए कई स्तरों पर तैयारियां शुरू की हैं। वाहन उत्सर्जन के अलावा पराली जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और सड़क की धूल जैसे स्रोतों पर भी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
ऐसे में दिल्ली-NCR में वाहन चलाने वालों के लिए अब वैध PUC प्रमाणपत्र रखना जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर से लागू इस व्यवस्था के तहत बिना वैध PUCC के ईंधन लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए वाहन मालिक अपने दस्तावेजों की वैधता पहले ही जांच लें।