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NDRF में ट्रांसफर नहीं होगी PM केयर्स फंड में जमा रकम, SC ने खारीज की याचिका

 

सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में करने की मांग को ठुकरा दी है। इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों फंड अलग-अलग हैं। पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने और राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए एक समान योजना बनाने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।

कोरोना संकट के मद्देनजर राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनी योजना ही पर्याप्त है। अलग से योजना बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है। पीएम केयर्स फंड में लोग स्वैच्छिक योगदान देते हैं। जबिक एनडीआरआफ में आम लोग भी योगदान दे सकते हैं।

एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है। जमा राशि का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने 27 जुलाई को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड को शुरु किया था। इस फंड में उद्योगपतियों से लेकर आम लोगों तक ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। इस फंड का उपयोग कोरोना महामारी से जुड़े खर्चे में किया जा रहा है।

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