युमना एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों के लिए रोज शाम 5 बजे के बाद No Entry, जानें वजह
घने कोहरे और सड़क हादसों के बढ़ते खतरे को देखते हुए, रविवार से यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चलने पर सख्त रोक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। नए नियमों के तहत, हर दिन शाम 5 बजे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अगर इस दौरान कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली चलती हुई दिखाई देती है, तो उसे क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से हटा दिया जाएगा।
यमुना एक्सप्रेसवे के सीनियर मैनेजर जे.के. शर्मा ने बताया कि हाल ही में मथुरा इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर खास निगरानी रखी जा रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की वजह से अक्सर एक्सप्रेसवे पर हादसे होते रहते हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ धीमी स्पीड से चलती हैं, बल्कि ज्यादातर मामलों में ओवरलोड भी होती हैं। इसके अलावा, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में पीछे की तरफ ठीक से लाइटिंग नहीं होती, जिससे तेज चलने वाले वाहन चालकों को उन्हें समय पर देख पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से कोहरे के दौरान कई जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं।
इन खतरों को ध्यान में रखते हुए, शाम 5 बजे के बाद किसी भी टोल बूथ से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। साथ ही, अगर विज़िबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाती है, तो गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और फिर आगे जाने दिया जाएगा। रविवार को घने कोहरे के कारण, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों को काफिले सिस्टम का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से भेजा गया।
एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट भी तय
इस बीच, गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए स्पीड लिमिट पहले ही कम कर दी है। बदली हुई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर, 2025 से 15 फरवरी, 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान, यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
प्रशासन ने ड्राइवरों से की अपील
अधिकारियों के अनुसार, गर्मी के मौसम में स्पीड लिमिट 100 kmph (हल्के वाहन) और 80 kmph (भारी वाहन) है। प्रशासन ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वे कोहरे के दौरान स्पीड लिमिट का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सड़क हादसों को रोकने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही न करें।