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New Labour Code: नए श्रम सुधार बिल को मंजूरी, सभी कामगारों को मिलेगी ESIC-PF सुविधा

 

सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत कई तरह के सुधार किए हैं। नए कानून प्रावधानों के अनुसार, अब ESIC और EPFO का लाभ सभी कामगारों को मिल सकेगा। कॉन्ट्रेक्ट पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ग्रैच्यूटी और छुट्टी भी भी नियमित रहेगी। अब महिला कर्मचारी भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर पुरी व्यवस्था होगी।

महिला कर्मचारियों का वेतन अब पुरुष कामगारों के बराबर होगा। पूरे देश में एक समान मजदूरी लागू होगी। ESI और EPFO का सामाजिक सुरक्षा कवच सभी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों की तरह अस्थायी कर्मचारियों को भी एक तरह की सेवा शर्तें, ग्रेच्युटी और छुट्टी मुहैया कराई जाएगी। ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की अवधि खत्म कर दी गई है। अब कंपनी आपको हर साल ग्रेच्युटी देगी।

वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है। वहीं प्रवासी कामगारों को कंपनियां अब घर जाने के लिए एकसाल में एक बार भत्ता प्रदान करेगी। कर्जा या लाइसेंस अवधि खत्म होने पर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारियों को नोटिस या मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। उन्हें हर साल मेडिकल चेकअप की भी सुविधा देनी होगी। लोकसभा में मंगलवार को श्रम सुधार से जुड़े बिल लोकसभा में पेश किए गए। अब ये बिल राज्य सभा में पेश किए जाएंगे।

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