पर्यावरण की चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी पाबंदी
आम लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने की। मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि इस अवधि के दौरान 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।