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ई-कॉमर्स कंपनियां अब तोड़ेगी नियम तो करना पड़ेगा कड़ी कार्रवाई का सामना

 

1 अगस्त से कई त्योहारों की शुरूआत हो गई है। ऐसे में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां सेल का ऐलान कर सकती है। इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की खास आवश्यकता होगी।

मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 ग्राहकों को मजबूती देने के लिए लागू किया है। इस नए कानून के तहत ग्राहकों को कंपनियों के खिलाफ शिकायत के अधिकार को आसान किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने 27 जुलाई को कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दंड और जुर्माना कानून के प्रावधानों के तहत है। उन्होंने कहा कि विक्रेता की ओर से एमआरपी से अधिक दाम लने पर कार्रवाई की जा सकती है। पुराने कानून के तहत उपभोक्ता किसी उत्पाद में गड़बड़ी पर उसी जगह के फोरम में शिकायत कर सकते थे।

ई-कॉमर्स वेबसाइट का जाल अब बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक फैल गया है। इसके विस्तार के मद्देनजर मोदी सरकार ने 20 जुलाई 2020 को पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से उपभोक्ता को कई तरह के अधिकार मिले हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स व्यापार पर निगरानी के लिए नया कानून लागू हो गया है। नए नियमों में ग्राहकों की शिकायत का निपटारा एक महीने में हो सकेगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सामानों के बारे में पूरी डिटेल देंगी।

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