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फेसबुक मार्केटप्लेस पर जुर्माने को लेकर मेटा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

 

Meta Platforms ने फेसबुक मार्केटप्लेस पर वॉकी-टॉकी की अनाधिकृत बिक्री के मामले में लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी है। यह जुर्माना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा लगाया गया था, जिसकी राशि 10 लाख रुपये तय की गई है।

मेटा ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और सीसीपीए के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि वह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और तीसरे पक्ष द्वारा की जा रही बिक्री के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

यह मामला फेसबुक मार्केटप्लेस पर कथित रूप से वॉकी-टॉकी जैसे प्रतिबंधित या नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री से जुड़ा है। सीसीपीए का मानना है कि इस तरह की बिक्री उपभोक्ता संरक्षण नियमों के खिलाफ है और प्लेटफॉर्म को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

वहीं, मेटा का तर्क है कि उसके पास पहले से ही ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट और लिस्टिंग को हटाने का काम करते हैं। कंपनी का कहना है कि उसने इस दिशा में जरूरी कदम उठाए हैं और वह लगातार अपनी नीतियों को मजबूत कर रही है।

अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, जहां यह तय किया जाएगा कि प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी किस हद तक मानी जाएगी और सीसीपीए का जुर्माना उचित है या नहीं।

इस केस को डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स नियमों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर भविष्य में ऑनलाइन मार्केटप्लेस की जिम्मेदारियों और नियमन पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल, सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।