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सड़क हादसे में मृतक गोलगप्पा विक्रेता के परिवार को MACT ने 45.6 लाख रुपये मुआवजा दिया

 

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2023 में हुई सड़क दुर्घटना में गोलगप्पा विक्रेता दीप नारायण की मौत के मामले में उनके परिवार को 45.6 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस राशि को बीमा कंपनी बजाज आलियांज के जरिए निर्धारित समय सीमा के भीतर परिवार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना तेज रफ्तार एसयूवी चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। हादसे में दीप नारायण की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना था कि दीप नारायण उनके लिए परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य थे, इसलिए उनका नुकसान परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर असर डाल रहा था।

MACT की अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया कि मृतक परिवार को उचित और समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना कानून का दायित्व है।

अधिवक्ता ने बताया कि इस मुआवजे में अंतरिम व्यय और भविष्य के नुकसान का आकलन शामिल किया गया है। अदालत ने बीमा कंपनी को चेतावनी दी कि अगर तय अवधि में राशि नहीं जमा की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में मृतक परिवारों के लिए इस प्रकार का मुआवजा आर्थिक और मानसिक राहत प्रदान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीमा कंपनियों और वाहन चालकों को अपने दायित्वों को गंभीरता से लेना चाहिए।

इस मामले ने यह भी उजागर किया कि सड़क सुरक्षा और वाहन चालक की जिम्मेदारी पर सरकार और प्रशासन का ध्यान कितना जरूरी है। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आम नागरिकों की जान पर खतरा बढ़ता है। MACT के इस आदेश से यह संदेश गया है कि न्यायपालिका मृतकों और उनके परिवारों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है।

परिवार के सदस्य अदालत के निर्णय से संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा कि इससे उनका जीवन जीने की संभावना और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सुरक्षित रहेगी। उन्होंने सभी से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की।

सड़क दुर्घटना में मुआवजे के मामलों में MACT की यह कार्रवाई यह दिखाती है कि न्याय त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावित परिवारों के हित में होना चाहिए। इसके साथ ही यह उदाहरण बनता है कि बीमा कंपनियों को समय पर अपने दायित्व निभाने होंगे।