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ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका: 14 फरवरी को दिल्ली में लगेंगी लोक अदालत, जानें समय और स्थान​​​​​​​

 

दिल्ली में ट्रैफिक फाइन भरने वालों को बड़ी राहत मिली है। 14 फरवरी, 2026 को देश की राजधानी में एक खास ट्रैफिक लोक अदालत लग रही है। यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स: पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में लगेगी। जिन लोगों का ट्रैफिक फाइन लंबे समय से बाकी है, वे इस मौके का फायदा उठाकर कम फाइन में अपने केस निपटा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है।

कौन से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर छूट मिल सकती है?

लोक अदालत में कई तरह के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बात होगी। इनमें ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल को नज़रअंदाज़ करना और गलत नंबर प्लेट लगाना शामिल हैं। इन मामलों में, फाइन की रकम माफ की जा सकती है, जिससे पैसे की राहत मिलेगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। यह लोक अदालत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DSLSA) मिलकर ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आपको अपना चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या दिए गए QR कोड से डाउनलोड करना होगा। यह सुविधा 9 फरवरी, 2026 से चालू है। कृपया ध्यान दें कि हर दिन सिर्फ़ 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, और कुल लिमिट 200,000 चालान की है।

कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?
चालान डाउनलोड करने के बाद, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर, आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा। लोक अदालत में आते समय अपने साथ चालान या नोटिस का प्रिंटआउट ले जाना ज़रूरी है। इसके अलावा, गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाने होंगे।