200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीना पॉलोस को जमानत, MCOCA मामले में राहत नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज MCOCA (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस वजह से लीना पॉलोस को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
मामले के अनुसार, लीना पॉलोस पर गंभीर आर्थिक अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं, जिनकी जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत मिलने के बावजूद MCOCA के तहत दर्ज मामले में जमानत न मिलने से उनकी कानूनी मुश्किलें अभी बनी हुई हैं।
अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान अलग-अलग तथ्यों और आरोपों पर विचार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने कुछ आधारों पर जमानत देने का निर्णय लिया, लेकिन MCOCA मामले में लगाए गए संगठित अपराध के आरोपों को देखते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस की EOW का आरोप है कि यह मामला केवल आर्थिक धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित आपराधिक गतिविधियों की भूमिका भी हो सकती है। इसी आधार पर कड़े कानून MCOCA के तहत कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि यह पूरा मामला पहले से ही हाई-प्रोफाइल जांचों में शामिल रहा है और इसमें कई बड़े आर्थिक लेनदेन और कथित धोखाधड़ी के आरोप जुड़े हुए हैं।
फिलहाल लीना पॉलोस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिलने के बावजूद जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी, क्योंकि MCOCA केस में उनकी हिरासत जारी रहेगी। मामले की आगे की सुनवाई अदालत में जारी है।