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जस्टिस यशवंत वर्मा आज लोकसभा कमेटी के सामने होंगे पेश, वकील ने SC से मांगी थी राहत

 

जस्टिस यशवंत वर्मा आज लोकसभा स्पीकर की बनाई कमेटी के सामने पेश होने वाले हैं। वर्मा के वकील ने पहले सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें कमेटी के सामने पेश होने की इजाज़त दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा अब सोमवार को कमेटी के सामने पेश होंगे।

गुरुवार, 8 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उनके खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच कर रहे पार्लियामेंट्री पैनल की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता की हेडिंग वाली बेंच ने कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की गैरमौजूदगी में उनकी ड्यूटी कर सकते हैं, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन उनकी गैरमौजूदगी में उनकी ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते?

सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की इस आर्गुमेंट से सहमत होने से इनकार कर दिया कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के पास मोशन को रिजेक्ट करने का पावर नहीं है। जस्टिस वर्मा के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट डिप्टी चेयरमैन को इंपीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का पावर नहीं देता है। यह पावर सिर्फ़ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के पास होती है।

क्या है पूरा मामला?
14-15 मार्च, 2025 की रात को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। आग बुझाते समय फायर सर्विस को स्टोर रूम में जले हुए नोटों के बंडल मिले, जिसके वीडियो वायरल हो गए। जस्टिस वर्मा उस समय बंगले में मौजूद नहीं थे और उनकी पत्नी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। घटना के एक हफ़्ते बाद जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ उन्हें अभी कोई न्यायिक काम नहीं सौंपा गया है।