दिल्ली में सिर्फ 3 दिन बिकेंगे ग्रीन पटाखे, 4 से 6 नवंबर तक बिक्री की अनुमति; जलाने का समय भी तय
दिल्ली में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजधानी में ग्रीन पटाखे केवल तीन दिन यानी 4, 5 और 6 नवंबर को ही बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा पटाखे जलाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित तारीखों और नियमों के अनुसार ही पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 4 से 6 नवंबर तक की अवधि तय की गई है। इसके बाहर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को निर्धारित नियमों के दायरे में रखना है।
तीन दिन ही कर सकेंगे पटाखों की खरीदारी
दिल्ली में पटाखे खरीदने के इच्छुक लोगों को 4, 5 और 6 नवंबर के बीच ही खरीदारी करनी होगी। इसके बाद बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
ग्रीन पटाखों को सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाले विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि, इनके इस्तेमाल के दौरान भी निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।
पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित
दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के साथ उनके इस्तेमाल को लेकर भी समय तय किया है। ऐसे में लोगों को पटाखे जलाने से पहले निर्धारित समय की जानकारी रखना जरूरी होगा।
त्योहार के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे तय दिशा-निर्देशों का पालन करें और केवल अधिकृत माध्यमों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें।
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष व्यवस्था
दिल्ली में हर साल दीपावली के आसपास वायु प्रदूषण का मुद्दा प्रमुख रहता है। ऐसे में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को सीमित अवधि में रखने का फैसला महत्वपूर्ण है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पटाखे जलाने का सटीक समय और बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों का विवरण नहीं दिया गया है। इनकी पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस के विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देश देखना जरूरी होगा।