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प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली की नई गाइडलाइन, जानें किस वाहन को मिलेगा प्रवेश और किस पर प्रतिबंध ?

 

दिल्ली में गंभीर प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये फैसले लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार सुबह, 18 दिसंबर से, सिर्फ़ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में आने की इजाज़त होगी। सभी BS-2, BS-3, और BS-4 गाड़ियों के आने पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इसमें प्राइवेट कारें, टैक्सियाँ, स्कूल बसें और कमर्शियल गाड़ियाँ शामिल हैं।

ये नियम कब लागू होंगे?
ये सभी नियम गुरुवार सुबह, 18 दिसंबर से लागू होंगे।
किन गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाज़त होगी?
सिर्फ़ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियाँ।
सभी इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियाँ, चाहे वे किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हों।

किन गाड़ियों को आने से रोका जाएगा?
दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सभी BS-2, BS-3, और BS-4 कैटेगरी की गाड़ियों के आने पर रोक रहेगी।
इसमें प्राइवेट कारें, टैक्सियाँ, स्कूल बसें और सभी तरह की कमर्शियल गाड़ियाँ शामिल हैं।

दिल्ली में पहले से चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों का क्या होगा?
दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड और पहले से दिल्ली में चल रही गाड़ियों की जाँच की जाएगी।
अगर कोई गाड़ी BS-6 मानकों को पूरा नहीं करती है, तो उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा।

इंटर-स्टेट बस सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?
चूंकि ज़्यादातर इंटर-स्टेट बसें BS-4 डीज़ल कैटेगरी की हैं, इसलिए उनके संचालन पर भी असर पड़ सकता है।

बिना PUCC वाली गाड़ियों का क्या होगा?
18 दिसंबर से, बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाली किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीज़ल नहीं दिया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम का इस्तेमाल करके गाड़ियों की जाँच की जाएगी।

अगर PUCC दूसरे राज्य से जारी किया गया है तो क्या होगा?
PUCC सर्टिफिकेट पूरे देश में वैलिड होता है।
अगर दूसरे राज्य से जारी किया गया PUCC वैलिड है और उसकी समय सीमा खत्म नहीं हुई है, तो ईंधन दिया जाएगा।

कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या आदेश हैं?
कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। चाहे सामान दिल्ली के बाहर से लाया जा रहा हो या दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो,
ऐसी गाड़ियों को दिल्ली बॉर्डर पर रोका जाएगा और ज़ब्त कर लिया जाएगा।

अगर गाड़ी CNG या इलेक्ट्रिक है और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा?
ऐसी गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाज़त होगी। ये पाबंदियां सिर्फ़ पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर लागू होती हैं जो BS-6 से निचली कैटेगरी की हैं।