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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के X अकाउंट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, तुरंत बहाली से किया इनकार

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने नए बने ऑनलाइन समूह ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को बड़ा झटका देते हुए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट की तत्काल बहाली की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल अकाउंट को तुरंत बहाल करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि बिना पर्याप्त कारण बताए उनके X अकाउंट को निलंबित कर दिया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।

वहीं दूसरी ओर, अदालत ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और पूरे विवाद पर विस्तृत सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह संकेत दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नीतियों और नियमों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

सूत्रों के मुताबिक, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम का यह ऑनलाइन ग्रुप हाल ही में सोशल मीडिया पर सक्रिय हुआ था। इसके पोस्ट और गतिविधियों को लेकर विवाद भी सामने आए थे। हालांकि, अकाउंट निलंबन की सटीक वजह को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस स्तर पर तुरंत हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले के सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में इस पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का X अकाउंट बहाल नहीं किया गया है और मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।