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बाबा रामदेव के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, डीपफेक वीडियो पर रोक

 

राजधानी में चर्चित मामले में Delhi High Court ने योग गुरु Baba Ramdev की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने उनके नाम, छवि और कथित डीपफेक वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

⚖️ क्या है मामला?

याचिका में दावा किया गया था कि सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बाबा रामदेव के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही, एआई तकनीक के जरिए बनाए गए डीपफेक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

🛑 अदालत का निर्देश

हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को ऐसे वीडियो और सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि बिना अनुमति किसी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का व्यावसायिक या भ्रामक उपयोग नहीं किया जा सकता।

📌 डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी निर्देश

सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों और वेबसाइटों को भी निर्देश दिया है कि वे आपत्तिजनक सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

🔍 आगे की सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां सभी पक्ष अपना विस्तृत पक्ष रखेंगे। फिलहाल, अंतरिम आदेश के तहत बाबा रामदेव से जुड़ी कथित डीपफेक और भ्रामक सामग्री के प्रसार पर रोक लागू रहेगी।

यह मामला डिजिटल युग में निजता, छवि अधिकार और एआई के दुरुपयोग से जुड़े गंभीर सवालों को एक बार फिर सामने लाता है।