Delhi High Court:ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट हुआ सख्त,आपूर्ति बाधित करने वालो के लिए कहा “नहीं बख्शेंगे “
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया, तो “हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे”। गौरतलब है की दिल्ली में कोरोना का कहर मचा हुआ है। और इस बीच वहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी काफी हाहाकार मचा हुआ है। इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की।
हर दिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते , पिछले कुछ दिनों में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने समस्यते खुले तौर पर जाहिर की है, जो दर्शाता है की देश का स्वास्थ्य ढांचा इस समय भीषण संकट में है।
यहाँ तक की कई अस्पतालों ने तो ऑक्सीजन एसओएस भी भेजा है, और साथ ही में ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। इससे पहले , बत्रा अस्पताल, जहाँ पर 300 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक एसओएस भेजा था, और कहा था कि उनके पास केवल अगले 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन की कमी के ही चलते दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई ।
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह केंद्र को स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। उच्च न्यायालय ने केंद्र से यह भी पूछा कि दिल्ली को आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिन में कब मिलेगी।