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दिल्ली गैंगरेप केस: दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारीज

 

साल 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस को लेकर बड़ी खबर है। गैंगरेप के चार दोषियों में से सिर्फ पवन गुप्ता के पास दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाने का विकल्प बचा हुआ था, लेकिन अब राष्ट्रपति ने पवन की दया याचिका को खारीज कर दिया है। ऐसे में अब चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो गया है। दो दिन पहले दिल्ली की पटियाल हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वॉरंट पर रोक लगाई थी।

इसके चलते फांसी की तारीख 3 मार्च को टाल दिया गया था। कोर्ट ने उस समय कहा था कि दोषियों में से एक पवन गुप्ता की याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। ऐसे में दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है। अब निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटिव पिटिशन दायर करने का कोई भी विकल्प नहीं बचा है।

निर्भया केस के गुनहगार पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी। दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट खारीज कर चुका है। पवन ने याचिका दायर कर उम्रकैद में सजा बदलने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज गुनहगार पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटिशन के खारीज होने के बाद अब उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की। पवन के पास एक विकल्प दया याचिका वाला बचा था, लेकिन अब राष्ट्रपति ने खारीज करने से पवन को झटका लगा है। फिर से दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी होगा।

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निर्भया के परिजनों को अब जल्द न्याय की आस जगी है। साल 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस के चार दोषियों में से सिर्फ पवन गुप्ता के पास दया याचिका का विकल्प बचा था, लेकिन अब राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पवन की दया याचिका को खारीज कर दिया है। ऐसे में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली गैंगरेप केस: दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारीज