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डीडीए को बड़ा झटका: आवास पोर्टल गड़बड़ी में फ्लैट आवंटन विवाद, ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश

 

आवास पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण फ्लैट आवंटन से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में Delhi Development Authority को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित आवंटी को उसकी जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करे।

मामला उस समय सामने आया जब पोर्टल की तकनीकी खामी के चलते एक महिला को आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटित हुआ, लेकिन बाद में उसे प्रक्रिया में गड़बड़ी का पता चला। इसके चलते महिला ने आवंटित फ्लैट लेने से इनकार कर दिया और उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई के बाद District Consumer Disputes Redressal Commission ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि गड़बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर हुई है, इसलिए आवंटी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।

आयोग ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा राशि को ब्याज सहित वापस करे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि दो महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज की दर में वृद्धि की जाएगी और अतिरिक्त वित्तीय भार डीडीए को उठाना होगा।

इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि सरकारी आवास योजनाओं में तकनीकी खामियों का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भविष्य में आवास योजनाओं और ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम की जिम्मेदारी तय करने में मिसाल साबित हो सकता है। इससे सरकारी एजेंसियों को अपने डिजिटल सिस्टम और पारदर्शिता को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस होगी।

फिलहाल, इस आदेश के बाद डीडीए की ओर से आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।