×

दिल्ली-नोएडा के बाद गुरुग्राम में भी वर्क फ्रॉम होम, एडवाइजरी में जानें और क्या-क्या?

 

प्रदूषण पूरे दिल्ली-NCR इलाके में फैल रहा है। GRAP IV पाबंदियों के लागू होने के बाद, गुरुग्राम में कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त देने के लिए एक एडवाइज़री जारी की गई थी। सरकारी ऑफिसों के समय में भी बदलाव किया गया है। गुरुग्राम प्रशासन ने एक एडवाइज़री जारी करते हुए कहा कि बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 13 दिसंबर, 2025 के अपने आदेश के अनुसार दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज IV लागू किया है।

निर्देश के अनुसार, राज्य सरकारें/GNCTDs ऑफिसों को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाज़त दे सकती हैं। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसलिए, गुरुग्राम ज़िले के सभी प्राइवेट संस्थानों और कॉर्पोरेट ऑफिसों को सलाह दी जाती है कि वे 22 दिसंबर, 2025 से अगली सूचना तक कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए बढ़ावा दें। इसके अलावा, इमरजेंसी उपायों का पालन पक्का करने के लिए, प्रशासन ने राज्य सरकार और नगर निगमों/काउंसिलों/कमेटियों के तहत गुरुग्राम ज़िले के सभी सरकारी ऑफिसों के लिए अलग-अलग ऑफिस टाइमिंग लागू की है।

सरकारी ऑफिसों का समय क्या होगा (GRAP-IV के दौरान लागू)?

राज्य सरकार के ऑफिस - 09:30 AM - 05:30 PM
नगर निगम, गुरुग्राम और मानेसर - 08:30 AM - 04:30 PM
नगर परिषद, सोहना और पटौदी मंडी, नगर समिति, फर्रुखनगर - 08:30 AM - 04:30 PM
दिल्ली और नोएडा में एडवाइजरी जारी
दिल्ली और नोएडा में वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अलग एडवाइजरी भी जारी की गई है। 17 दिसंबर को, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने एक आदेश जारी करके दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि यह व्यवस्था अगली सूचना तक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो संस्थान इसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा अथॉरिटी ने भी 16 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें EV कारों, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास के बारे में ज़रूरी गाइडलाइन जारी की गई थीं। अथॉरिटी के CEO लोकेश एम. ने IT कंपनियों और फैक्ट्रियों को भी घर से काम करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि सात दिन बाद इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।