एलन मास्क ने कहा, Twitter को भारत में कानून का पालन करना चाहिए !
ट्विटर ने आखिरी बार अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ कंटेंट को हटाने के भारत सरकार के आदेश के खिलाफ इस आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था कि आईटी मंत्रालय से कंटेंट हटाने के आदेश आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सही नहीं हैं। ट्विटर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कंटेंट हटाने का आदेश मनमाना है। मस्क ने कहा कि 2021 में, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ नियम लागू किए, जिससे सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने, सूचना की पहचान करने और उन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिली जिन्होंने अनुपालन करने से इनकार कर दिया। मस्क ने कहा कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को उन देशों के कानूनों का सम्मान करना चाहिए जहां ट्विटर चलता है। ट्विटर ने मस्क के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, भारत में अदालती कार्रवाई दूसरे देशों में इसी तरह की कार्रवाई से प्रेरित है।
--आईएएनएस
एसकेके/एसकेपी