×

बिहार में सरकारी आदेश पर विवाद, कर्मचारियों के लिए ‘एक बार परीक्षा’ नियम से मचा बवाल

 

बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के एक नए आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस आदेश के अनुसार विभाग के कर्मचारी पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार ही दूसरी नौकरी के लिए एंट्रेंस परीक्षा दे सकेंगे।

नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी या कर्मचारी केवल अपने वर्तमान पद से ऊंचे वेतन स्तर वाले पद के लिए ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यानी एक बार अवसर मिलने के बाद दोबारा यह सुविधा नहीं दी जाएगी।

Bihar: इस फैसले को लेकर कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोग इसे करियर ग्रोथ पर रोक लगाने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास मान रहे हैं।

फिलहाल यह मामला चर्चा में है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस आदेश को लेकर और विरोध या स्पष्टीकरण सामने आ सकता है।