×

सरकार करवा रही अयोध्या का फ्री ट्रिप, जानें कहां, कब और कैसे करना होगा आवेदन?

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक खास स्कीम शुरू की है। इस स्कीम से अब छत्तीसगढ़ के लोगों को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर जाने और राम लला के दर्शन करने का मौका मिलेगा। सरकार ने "अयोध्या दर्शन योजना" शुरू की है, जिसमें अयोध्या जाने और राम मंदिर में राम लला के दर्शन करने का मौका मिलता है।

राज्य सरकार की चलाई जा रही इस स्कीम में लोगों को अयोध्या की फ्री यात्रा कराई जाती है। इस स्कीम का मकसद लोगों को बिना किसी पैसे के बोझ के इस अहम धार्मिक जगह पर जाने का मौका देना है। यह पहल धार्मिक आस्था और लोगों की सेवा और भलाई की भावना दोनों को दिखाती है।

एक बार मंदिर जाने का मौका
सरकार की कोशिश है कि जो लोग पैसे या शारीरिक वजहों से यात्रा नहीं कर पाते, उन्हें ज़िंदगी में कम से कम एक बार मंदिर जाने का मौका मिले। यात्रा का खर्च, खाना और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं, ताकि भक्त बिना किसी चिंता के यात्रा पूरी कर सकें। आइए बताते हैं कि इस स्कीम का फायदा किसे और कैसे मिल सकता है।

सिर्फ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले ही इस स्कीम का फायदा उठाने के हकदार हैं। एप्लिकेंट की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। ट्रैवल के समय एप्लिकेंट मेडिकली फिट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, तो परिवार का कोई एक सदस्य गार्डियन के तौर पर उनके साथ रह सकता है। इसके अलावा, यह स्कीम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार ही मिलती है।

यात्रियों को ये फ़ायदे मिलेंगे:

यह स्कीम बुज़ुर्गों, सीनियर सिटिज़न्स और डिसेबल्ड लोगों को खाना, रहने की जगह, ट्रैवल का खर्च, सिक्योरिटी, एस्कॉर्ट और हेल्थ केयर जैसी सुविधाएँ देती है। कलेक्टर कमिटी के चेयरमैन होते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स को चुनती है। फिर यात्रियों को लॉटरी या सीक्वेंशियल सिलेक्शन के बेसिस पर चुना जाता है। अगर कोई व्यक्ति मेडिकली अनफ़िट पाया जाता है, तो उसे ट्रैवल के लिए नहीं चुना जाता है।

इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, आपको ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी ऑफ़िस से फ़ॉर्म लेकर वहाँ जमा करना होगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, उम्र या डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट और मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट शामिल हैं। एक हेल्पलाइन नंबर 771-4224600 और एक टोल-फ्री नंबर 1800-102-6415 भी जारी किया गया है।