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हाफ बिजली बिल योजना में संशोधन, अब 100 यूनिट तक की खपत पर ही मिलेगी 50% की छूट

 

राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई हाफ बिजली बिल योजना (Half Bijli Bill Yojana) में बड़ा संशोधन किया है। अब इस योजना के तहत मासिक 100 यूनिट तक की खपत पर ही 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। इससे पहले यह छूट 400 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को मिलती थी। सरकार के इस नए निर्णय से जहाँ कुछ उपभोक्ताओं को झटका लगा है, वहीं जरूरतमंद उपभोक्ताओं को अब भी योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा।

अब सीमित उपभोक्ताओं को लाभ

नई व्यवस्था के तहत अब केवल वे उपभोक्ता जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है, उन्हें ही आधे बिजली बिल की राहत मिलेगी। पहले जिन उपभोक्ताओं की खपत 400 यूनिट तक थी, वे भी इस योजना के दायरे में आते थे। लेकिन संशोधन के बाद बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय और उच्च खपत वाले उपभोक्ता इस राहत से बाहर हो गए हैं।

दुर्ग संभाग में राहत बरकरार

हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि दुर्ग संभाग के दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों के लाखों जरूरतमंद उपभोक्ताओं को इस संशोधित योजना के तहत भी राहत पूर्ववत मिलती रहेगी। यानी इन क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन यथावत रहेगा और पात्र उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलता रहेगा।

सरकार का पक्ष

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना में संशोधन का उद्देश्य सबसे जरूरतमंद वर्ग तक राहत को सीमित करना है, ताकि बजट का प्रभावी उपयोग हो सके। सरकार का मानना है कि जो उपभोक्ता कम बिजली खपत करते हैं, वे आर्थिक रूप से अधिक कमजोर होते हैं और उन्हें ही राहत की ज्यादा आवश्यकता होती है।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

बिजली उपभोक्ताओं में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ उपभोक्ता, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोग, सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वहीं जिनकी खपत 100 यूनिट से थोड़ी अधिक है, उन्हें अब अधिक बिल चुकाना पड़ेगा, जिससे वे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।

क्या है हाफ बिजली बिल योजना?

हाफ बिजली बिल योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख जनहितकारी योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल का आधा भुगतान करना होता है, शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत प्रदान करना है।