छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामला, हाई कोर्ट से आरोपी रोशन चंद्राकर को मिली जमानत
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाले से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए आरोपी रोशन चंद्राकर को जमानत दे दी है। यह मामला जनवरी 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज किया गया था। एफआईआर में गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और राइस मिलरों से अवैध वसूली के आरोप लगाए गए थे। रोशन चंद्राकर पर आरोप है कि वह नान में एक अहम पद पर रहते हुए कई वित्तीय लेन-देन में अनियमितता के लिए जिम्मेदार रहे।
हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और आरोपी की भूमिका की समीक्षा करने के बाद यह माना कि रोशन चंद्राकर की ओर से जांच में सहयोग किया गया है और वर्तमान में ऐसा कोई आधार नहीं है कि उसे हिरासत में रखने की आवश्यकता है। इसी के आधार पर उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की गई।
क्या है नान घोटाला?
छत्तीसगढ़ में नान घोटाला एक बड़ा आर्थिक घोटाला है, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से चावल खरीदी, भंडारण, और वितरण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और कुछ राइस मिलरों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली और गड़बड़ी की गई।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल
इस मामले ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। विपक्ष ने इस घोटाले को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर उंगलियां उठाई थीं, जबकि कांग्रेस इसे पूर्व की सरकार द्वारा रोके गए मामलों को फिर से खोलकर बदले की राजनीति बता रही है।हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब निगाहें इस मामले की आगामी सुनवाई और मुख्य आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।