बिलासपुर में रसूखदार युवकों द्वारा एनएच-130 पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर जाम, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
बिलासपुर में भाजपा नेता के करीबी रसूखदार युवकों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-130 पर लग्जरी कारें खड़ी कर ट्रैफिक बाधित करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई।
हाईकोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सवाल उठाया कि, “इन गाड़ियों की जब्ती अब तक क्यों नहीं की गई?” कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन से विस्तृत जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने एनएच पर सार्वजनिक आवाजाही में बाधा डालने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी एजेंसियों को बिना भेदभाव के कानून का पालन कराना चाहिए, चाहे आरोपी कोई भी हो।
इस मामले में अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी रुख पर टिकी हैं। कोर्ट की सख्ती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह किसी भी रसूख या राजनीतिक पहुंच वाला क्यों न हो।