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रात में सो रही भतीजी संग चाचा ने किया अनाचार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा

 

जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक आरोपी को अपनी भतीजी के साथ व्यभिचार करने के जुर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दो वर्ष पूर्व पीड़िता और उसका पति अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने पाखनार गांव आए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों रात में अपने चाचा आरोपी राजू उर्फ ​​मंगल कुंजाम के घर रुके थे। रात्रि भोजन के बाद जब पीड़िता गहरी नींद में थी, तो आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर कोडेनार थाने में 6 अगस्त 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी कर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था।

प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी एवं अपर सत्र न्यायाधीश वंदना वर्मा ने आरोपी राजू उर्फ ​​मंगल कुंजाम को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति वानखेड़े ने की।