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कौन हैं निर्मला देवी, जिनको EC ने भेजा नोटिस, BJP से खास नाता, जानें नया मामला

 

मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर 16 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामला तेजस्वी यादव के हालिया बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं। तेजस्वी ने अपने बयान में मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का सीधा जिक्र किया था।

जानकारी के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि मेयर निर्मला देवी के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो ईपीआईसी (इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड) हैं। यह दावा चुनाव नियमों के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक ही विधानसभा की मतदाता सूची में एक बार ही दर्ज हो सकता है। तेजस्वी के इस बयान के बाद मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आया। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की और मेयर को नोटिस जारी किया। नोटिस में साफ़ तौर पर कहा गया है कि वे 16 अगस्त तक अपने ऊपर लगे आरोपों का लिखित जवाब दें।

कानूनी कार्रवाई हो सकती है

सूत्रों के अनुसार, अगर मेयर समय रहते संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देती हैं, तो आयोग आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है। इसमें उनका नाम मतदाता सूची से हटाना या गलत जानकारी देने के आरोप में कार्रवाई शामिल हो सकती है। इस घटना ने मुजफ्फरपुर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मेयर के समर्थक इसे राजनीतिक साज़िश बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का एक बड़ा उदाहरण मान रहा है। आम जनता में भी चर्चा है कि अगर ये आरोप सही साबित हुए, तो इससे मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठेंगे। फ़िलहाल, सबकी निगाहें 16 अगस्त पर टिकी हैं, जब मेयर निर्मला देवी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगी और इस विवाद पर अगला कदम तय होगा।