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शिक्षिका से दुर्व्यवहार-अश्लील हरकत के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित, SC/ST एक्ट में FIR, दरभंगा में शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई
 

 

दरभंगा जिले के हनुमाननगर प्रखंड के मोरो थाना क्षेत्र स्थित खपड़पुरा प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक पर गंभीर आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। प्रधान शिक्षक कुमार गौरव पर एक शिक्षिका के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार, अश्लील हरकत और जातिसूचक उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है।

बताया जा रहा है कि स्कूल में कार्यरत शिक्षिका ने प्रधान शिक्षक के व्यवहार को लेकर शिकायत की थी। शिकायत में उनके साथ कथित दुर्व्यवहार के अलावा अशोभनीय और आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया। शिक्षिका ने जातिसूचक टिप्पणी और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की।

मामले के सामने आने से स्कूल परिसर में भी चर्चा का माहौल है। शिक्षिका की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच को लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही पूरी तरह हो सकेगी। फिलहाल विभाग की कार्रवाई को शिकायत के आधार पर उठाया गया कदम माना जा रहा है। संबंधित पक्षों के बयान और अन्य तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

स्कूलों में शिक्षकों के बीच आपसी व्यवहार और कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक माहौल को लेकर शिक्षा विभाग समय-समय पर निर्देश जारी करता रहा है। ऐसे में किसी शिक्षक या शिक्षिका की ओर से लगाए गए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों को विभाग गंभीरता से लेता है। खपड़पुरा प्राइमरी स्कूल का यह मामला भी इसी वजह से चर्चा में आया है।

मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद आरोपों की पुष्टि या खंडन के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित नियमों के तहत और कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद इस मामले में जांच की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।