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एनजीटी ने राजस्थान में भूजल रिचार्ज पर जताई गंभीर चिंता, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जरूरी

 

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भावी पीढ़ी के जल सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अति-दोहित और संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाना आवश्यक है।

एनजीटी ने विशेष रूप से यह ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश का पालन करते हुए जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को ठोस रणनीतियां बनानी होंगी। आदेश के अनुसार, अति-दोहित क्षेत्रों में हर गांव और कस्बे में जल संरक्षण की योजना बनाना और भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

एनजीटी ने कहा कि यदि ये उपाय नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट और गंभीर हो सकता है। उन्होंने राज्यों से कहा कि भूजल स्तर को बनाए रखने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान जैसे राज्य में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और लगातार गहरी खुदाई और अत्यधिक जल उपयोग इसे और संकटग्रस्त बना रहा है। इसलिए एनजीटी का यह निर्देश समय पर पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजस्थान सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय प्रशासन और जल बोर्ड के माध्यम से भूजल रिचार्ज परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।