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Lalu Prasad bail plea: अभी जेल में रहेंगे लालू प्रसाद यादव, 27 नवंबर तक टल गई जमानत पर सुनवाई

 

चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर सुनवाई 27 नवंबर को होनी है। झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवबंर को कॉज लिस्ट के नंबर 18 सुनवाई के लिए मामले सूचीबद्ध किया गया है। दरअसल, दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद याद को 7 साल की सजा का ऐलान किया गया था। लालू यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि बीत जाने के आधार पर कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है।

सुनवाई से पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा के आधे हिस्सा पूरा करने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी। पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घाटाले से जुड़े चाीबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी थी। सीबीआई लालू की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को लेकर तैयारी करने में लगी है। चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इन चार मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है।

चारा घोटाले के केस में लालू यादव को चार मामलों में सजा मिली है। इनमें से चाईबासा के दो मामले और देवघर के मामले में उन्हें पहली ही जमानत मिल चुकी है। बता दें कि पहली बार लालू प्रसाद गैर मौजूदगी में बिहार चुनाह लड़ा जा रहा है। लालू के पुत्र और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम पद के दावेदार के तौर पर उतारा गया है। आरजेडी की सीधी टक्कर एनडीए से हैं।

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