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शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश: स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में समय सीमा तय, निर्धारित समय के बाद पढ़ाई पर रोक

 

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य में सभी प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। इसी तरह सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा निजी कोचिंग संस्थानों में 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय के बाद कक्षाएं, पढ़ाई या कोचिंग सत्र जारी रखना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी समय-सारिणी में आवश्यक बदलाव कर इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग के अनुसार यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, विशेषकर गर्मी के मौसम में दोपहर के समय बढ़ते तापमान को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निरीक्षण टीमें समय-समय पर जांच करेंगी ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कई लोगों ने इसे बच्चों के हित में लिया गया निर्णय बताया है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे पढ़ाई के समय में बदलाव करना चुनौतीपूर्ण होगा।

कुल मिलाकर, यह आदेश विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका असर पूरे शिक्षा ढांचे पर देखने को मिलेगा।