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पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, बिहार सरकार ने भी हर जिले में आदेश किया जारी
 

 

केंद्र सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने का आदेश मिलने के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों/वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त आदेश के अनुसार, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

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इससे पहले 24 अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा रद्द करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। हालाँकि, इसमें दीर्घकालिक, राजनयिक वीज़ा और आधिकारिक वीज़ा शामिल नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वर्तमान में वैध वीज़ा (मेडिकल वीज़ा, दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी), राजनयिक और आधिकारिक वीज़ा को छोड़कर) 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीज़ा केवल 29 अप्रैल, 2025 तक वैध होंगे। इस संबंध में कोई नया वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) और राजनयिक एवं आधिकारिक वीज़ा पर लागू नहीं होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीज़ा की स्थिति परिशिष्ट में सारणीबद्ध रूप में दी गई है।