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बिहार सरकार का बड़ा यू-टर्न: प्रोबेशन पर शिक्षकों को भी मिलेगा ट्रांसफर, नियमावली-2026 में अहम बदलाव

 

बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अपने पहले के आदेश में बदलाव कर दिया है। ट्रांसफर पोर्टल खुलने से महज 48 घंटे पहले शिक्षा विभाग ने प्रोबेशन (परिवीक्षा) अवधि में कार्यरत शिक्षकों को भी स्थानांतरण की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा विभाग के संशोधित निर्णय के अनुसार, अब प्रोबेशन पीरियड में सेवा दे रहे शिक्षक भी निर्धारित शर्तों के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले विभाग ने ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखा था, जिसके बाद शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया था।

बताया जा रहा है कि शिक्षकों की लगातार मांग और विभिन्न स्तरों पर मिले सुझावों के बाद शिक्षा विभाग ने अपने पुराने निर्णय पर पुनर्विचार किया। इसके बाद नियमावली में संशोधन करते हुए प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता खोल दिया गया।

यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है, जब ट्रांसफर पोर्टल शुरू होने में केवल 48 घंटे का समय बचा था। ऐसे में विभाग के इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब पात्र शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो पारिवारिक, स्वास्थ्य या अन्य आवश्यक कारणों से स्थानांतरण चाहते थे, लेकिन प्रोबेशन अवधि के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

हालांकि, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया नियमावली-2026 में निर्धारित पात्रता और शर्तों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया, समय-सीमा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।

गौरतलब है कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। नई नियमावली में बदलाव के बाद अब बड़ी संख्या में शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी।