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Bihar Electricity: घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए अब 300 रुपये प्रति किलोवाट शुल्क, 3 किलोवाट पर देने होंगे 900 रुपये

 

बिहार में घरेलू बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई दर लागू की गई है। अब घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए प्रति किलोवाट 300 रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा। इस हिसाब से तीन किलोवाट का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 900 रुपये देने होंगे। बिजली कंपनी की याचिका पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस नई दर को मंजूरी दी थी। आयोग की ओर से जुलाई में ही इसकी स्वीकृति दी गई थी।

नई दर के तहत उपभोक्ताओं को कनेक्शन की क्षमता के अनुसार शुल्क देना होगा। यानी जितने किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन लिया जाएगा, उसी हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।

तीन किलोवाट कनेक्शन के लिए 900 रुपये

नई व्यवस्था के अनुसार, घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए प्रति किलोवाट 300 रुपये निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में अलग-अलग क्षमता वाले कनेक्शन के लिए शुल्क इस प्रकार होगा:

  • 1 किलोवाट कनेक्शन: 300 रुपये

  • 2 किलोवाट कनेक्शन: 600 रुपये

  • 3 किलोवाट कनेक्शन: 900 रुपये

  • 4 किलोवाट कनेक्शन: 1200 रुपये

इससे उपभोक्ता अपने घर की जरूरत के हिसाब से बिजली कनेक्शन की क्षमता चुन सकेंगे और उसी के अनुसार शुल्क का भुगतान करेंगे।

बिजली कंपनी की याचिका पर मिली मंजूरी

बिजली कंपनी ने घरेलू बिजली कनेक्शन की दरों में बदलाव को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सामने याचिका दाखिल की थी। इस पर विचार करने के बाद आयोग ने नई दर को मंजूरी दी। यह मंजूरी जुलाई में ही दी गई थी।

विद्युत विनियामक आयोग बिजली से जुड़ी दरों और नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। आयोग की स्वीकृति के बाद बिजली कंपनी नई दर के आधार पर उपभोक्ताओं से शुल्क ले सकती है।

नए उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

नई दर का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो बिहार में नया घरेलू बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। कनेक्शन की क्षमता के अनुसार शुल्क तय होने से उपभोक्ताओं को भुगतान की जानकारी पहले से रहेगी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि इस शुल्क के अलावा मीटर, सुरक्षा राशि या अन्य मदों में कितना भुगतान करना होगा। इसलिए नया कनेक्शन लेने से पहले संबंधित बिजली कंपनी से कुल शुल्क की जानकारी लेना जरूरी होगा।