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बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में बड़ा बदलाव, प्रोबेशन पीरियड वाले शिक्षकों को भी मिलेगा ट्रांसफर का मौका

 

बिहार सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 को लेकर बड़ा फैसला बदला है। ट्रांसफर पोर्टल खुलने से महज 48 घंटे पहले शिक्षा विभाग ने अपने पुराने निर्णय में संशोधन करते हुए प्रोबेशन पीरियड में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण का रास्ता खोल दिया है।

पहले नियम के अनुसार प्रोबेशन अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। लेकिन अब विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे शिक्षकों को भी आवेदन करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद अब प्रोबेशन पीरियड में कार्यरत शिक्षक भी ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। विभाग की ओर से जल्द ही संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बताया जा रहा है कि शिक्षकों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि प्रोबेशन अवधि में होने के कारण उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाए। कई शिक्षकों ने पारिवारिक परिस्थितियों, दूरी और अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ट्रांसफर का मौका देने की मांग की थी।

शिक्षक संगठनों ने भी इस मुद्दे को लेकर शिक्षा विभाग के सामने अपनी बात रखी थी। इसके बाद विभाग ने नियमों की समीक्षा करते हुए बदलाव करने का निर्णय लिया। अब नए प्रावधान के तहत प्रोबेशन वाले शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे।

शिक्षा विभाग के इस यू-टर्न को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। खासकर वे शिक्षक जो अपने गृह जिले या नजदीकी स्थान पर पदस्थापन चाहते थे, उन्हें अब आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, स्थानांतरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा तय नियमों और मानकों के अनुसार ही पूरी की जाएगी। इसमें रिक्त पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक जरूरतों और अन्य निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

गौरतलब है कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। नई नियमावली-2026 के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने का दावा किया गया है।

अब पोर्टल खुलने के बाद शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग का यह संशोधित फैसला हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, जो पहले प्रोबेशन अवधि के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे।